दिल्ली दंगे: अदालत ने खालिद सैफी की जमानत याचिका खारिज की |

दिल्ली दंगे: अदालत ने खालिद सैफी की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली दंगे: अदालत ने खालिद सैफी की जमानत याचिका खारिज की

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:54 PM IST, Published Date : April 8, 2022/10:04 pm IST

नयी दिल्ली, आठ अप्रैल (भाषा) दिल्ली की अदालत ने फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश से संबंधित मामले में शुक्रवार को खालिद सैफी की जमानत याचिका खारिज कर दी। सैफी ‘यूनाइटेड अगेंस्ट हेट’ संगठन के संस्थापक हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि सैफी के विरुद्ध लगाए गए आरोप “प्रथम दृष्टया” सही हैं। न्यायाधीश ने कहा, “आरोपपत्र और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद मेरा विचार है कि आरोपी खालिद सैफी के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं।”

सैफी पर गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), हथियार कानून, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति से रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं में मामला दर्ज है।

भाषा यश नरेश

नरेश

 

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