कुतुब मीनार परिसर पर मालिकाना हक जताने वाले कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह की याचिका खारिज, अब इस तारीख को होगी सुनवाई

Qutub Minar complex petition: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया है।

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  • Publish Date - September 20, 2022 / 05:15 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:04 PM IST

Qutub Minar complex petition: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को खारिज किया और उनको पार्टी बनाने से इनकार किया। इस मामले पर अब 19 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस याचिका में कुतुब परिसर में मौजूद मंदिर में पूजा का अधिकार मांगा गया है। यह याचिका सुनने योग्य है या नहीं इसका फैसला कोर्ट 19 अक्टूबर को करेगा।

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बता दें कि कोर्ट ने जिस याचिका को खारिज किया वह कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने दायर की थी। खुद तो तोमर राजा का वंशज बताते हुए कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने कहा था कि उनको कुतुब मीनार से जुड़े केस में पार्टी बनाया जाए। यह केस कुतुब मीनार के जीर्णोद्धार व पूजा के अधिकार के मामले से जुड़ा है। कुतुबमीनार पर मालिकाना हक का दावा कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने किया था। महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने इस मामले में खुद को पार्टी बनाने की मांग की थी। उनकी याचिका में कहा गया था कि सरकार ने 1947 में बिना हमारी इजाज़त के पूरी प्रोपर्टी अपने कब्जे में ले ली थी।

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ASI के वकील ने कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सुलतान बेगम ने लाल किले पर मालिकाना हक का दावा किया था उस याचिका का हमने दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध किया था। तब भी कोर्ट ने माना था कि याचिका में की गई मांग का कोई आधार नहीं बनता है।

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