नामांकन पत्रों की जांच के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए राजग और विपक्ष के बीच सीधा मुकाबला
नामांकन पत्रों की जांच के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए राजग और विपक्ष के बीच सीधा मुकाबला
नयी दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा) उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की ओर से उम्मीदवार सी पी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधे मुकाबले के लिए मंच तैयार हो गया है।
उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नौ सितंबर को होगा।
चुनाव के लिए ‘रिटर्निंग ऑफिसर’ के कार्यालय ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच के बाद दोनों उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों के सभी चार सेट सही पाए गए।
राज्यसभा के महासचिव उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए ‘रिटर्निंग ऑफिसर’ होते हैं।
राधाकृष्णन तमिलनाडु से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, जबकि रेड्डी तेलंगाना से आने वाले उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं।
उपराष्ट्रपति चुनाव को विपक्ष ने एक वैचारिक लड़ाई बताया है, जबकि संख्या बल सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पक्ष में है।
राज्यसभा महासचिव के बयान के अनुसार, उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया सात अगस्त को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हुई थी।
नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त थी, जबकि नामांकन पत्रों की जांच की तिथि 22 अगस्त थी।
बयान में कहा गया, ‘‘सात से 21 अगस्त, 2025 की अवधि के दौरान, उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के लिए ‘रिटर्निंग ऑफिसर’ और राज्यसभा के महासचिव को 46 उम्मीदवारों द्वारा दायर कुल 68 नामांकन पत्र प्राप्त हुए।’’
इसमें कहा गया, ‘‘इन 68 नामांकन पत्रों में से 19 उम्मीदवारों द्वारा दाखिल 28 नामांकन पत्रों को राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 5बी(4) के तहत खारिज कर दिया गया।’’
बयान में कहा गया कि शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे 27 उम्मीदवारों के 40 नामांकन पत्रों की जांच की गई और उन्हें राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम की धारा 5बी(1)(बी), 5बी(1)(बी) और 5सी के तहत खारिज कर दिया गया।
इसमें कहा गया, ‘‘निम्नलिखित उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए और इसलिए उन्हें स्वीकार कर लिया गया - सी पी राधाकृष्णन (नामांकन पत्र क्रम संख्या 26, 27, 28 और 29) और बी सुदर्शन रेड्डी (नामांकन पत्र क्रम संख्या 41, 42, 43 और 44)।’’
संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
भाषा
देवेंद्र नेत्रपाल
नेत्रपाल
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Web Title: नामांकन पत्रों की जांच के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए राजग और विपक्ष के बीच सीधा मुकाबला

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