निकाय चुनाव में अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर बंगाल सरकार से चर्चा करें: अदालत ने एसईसी से कहा

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निकाय चुनाव में अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर बंगाल सरकार से चर्चा करें: अदालत ने एसईसी से कहा

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  • Publish Date - February 10, 2022 / 03:37 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:37 PM IST

कोलकाता, 10 फरवरी (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को निर्देश दिया कि वह 12 घंटे के भीतर पश्चिम बंगाल सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर बिधाननगर नगर निगम क्षेत्र की जमीनी स्थिति का जायजा ले और 12 फरवरी को शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की आवश्कता का पता लगाए।

अदालत ने कहा कि एसईसी आयुक्त बिधाननगर में शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे, यदि उनकी राय है कि निकाय क्षेत्र में अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की आवश्यकता नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आदेश दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त 12 घंटे के भीतर राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के साथ संयुक्त बैठक करेंगे और बिधाननगर नगर निगम क्षेत्र में चुनाव के दौरान अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती के संबंध में जमीनी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करेंगे।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के बिधाननगर, आसनसोल, सिलीगुड़ी और चंदननगर नगर निगमों के लिए मतदान 12 फरवरी को होने हैं।

अदालत ने चुनाव के दौरान हिंसा की आशंका को लेकर बिधाननगर में अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती का अनुरोध करने वाली अर्जियों पर आदेश पारित किया है।

भाषा शफीक दिलीप

दिलीप