जिला प्रशासनों को कानून के अनुसार विदेशियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करना होगा: हिमंत

जिला प्रशासनों को कानून के अनुसार विदेशियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करना होगा: हिमंत

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  • Publish Date - December 25, 2025 / 04:34 PM IST,
    Updated On - December 25, 2025 / 04:34 PM IST

गुवाहाटी, 25 दिसंबर (भाषा) असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बृहस्पतिवार को कहा कि सभी जिला प्रशासनों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें तत्काल उनके मूल देश वापस भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि जिला आयुक्त 1950 के आप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम के तहत निष्कासन आदेश जारी करेंगे और फिर पुलिस या सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) संदिग्ध विदेशियों को सीमा तक ले जाकर देश से बाहर भेजेंगे।

उन्होंने एक पोस्ट में कहा, “ सीधी कार्रवाई, कोई समझौता नहीं। अवैध आप्रवासी (निष्कासन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, हम संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ निष्कासन आदेश जारी कर रहे हैं।”

राज्य मंत्रिमंडल ने सितंबर में असम से अवैध प्रवासियों को निष्कासित करने के वास्ते जिला आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को मार्गदर्शन करने के लिए आप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 के तहत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने को मंजूरी दी।

इस कदम का उद्देश्य पड़ोसी देशों से कथित अवैध आप्रवासन से निपटना था। शर्मा ने बुधवार रात पत्रकारों से कहा कि सरकार ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने के लिए पहले ही अधिनियम लागू कर दिया है।

उन्होंने कहा, “इसलिए अब, हमारे जिला आयुक्तों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, जो उन्हें संदिग्ध लगे या जिसे न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित किया गया हो, उसके खिलाफ तत्काल निष्कासन आदेश जारी किया जाए। इसके बाद पुलिस या बीएसएफ उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने के लिए कार्रवाई करेगी।”

मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, अगर किसी जिला आयुक्त को पुलिस या किसी अन्य स्रोत से ऐसी जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति के अवैध अप्रवासी होने का संदेह है, तो अधिकारी उस व्यक्ति को 10 दिनों के भीतर अपनी नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश देगा।

अगर जिला आयुक्तों को लगता है कि संदिग्ध अवैध अप्रवासी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य उसकी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त या संतोषजनक नहीं हैं, तो अधिकारी तथ्यों के संक्षिप्त विवरण और कारणों सहित निष्कर्षों के साथ उस व्यक्ति को अवैध अप्रवासी के रूप में पहचानते हुए अपनी राय रखेगा।

इसके बाद जिला आयुक्त अधिनियम की धारा 2(ए) के तहत निष्कासन आदेश पारित करेंगे और उसे 24 घंटे का समय देते हुए व उसके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से असम से अवैध अप्रवासी को हटाने का निर्देश देंगे।

भाषा जितेंद्र मनीषा

मनीषा