मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ टिप्पणी के मामले में द्रमुक विधायक मार्कंडेयन को मिली जमानत

मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ टिप्पणी के मामले में द्रमुक विधायक मार्कंडेयन को मिली जमानत

मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ टिप्पणी के मामले में द्रमुक विधायक मार्कंडेयन को मिली जमानत
Modified Date: August 3, 2026 / 06:58 pm IST
Published Date: August 3, 2026 6:58 pm IST

चेन्नई, तीन अगस्त (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) विधायक जी.वी. मार्कंडेयन को सशर्त जमानत दे दी। उन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक, अभद्र और धमकी भरी टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

न्यायमूर्ति जी.के. इलंथिरैयन ने मार्कंडेयन को इस शर्त पर जमानत दी कि वह विधानसभा की कार्यवाही वाले दिनों को छोड़कर दो सप्ताह तक रोजाना तूतीकोरिन पुलिस के समक्ष पेश होंगे। उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष यह लिखित आश्वासन भी देना होगा कि वह भविष्य में इस तरह का बयान नहीं देंगे।

अपनी याचिका में, मार्कंडेयन ने तूतीकोरिन में न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 द्वारा जारी हिरासत आदेश को चुनौती दी और जमानत की मांग की।

मार्कंडेयन ने बताया कि एस. बालासुब्रमण्यन की शिकायत के आधार पर, तूतीकोरिन अपराध शाखा पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया और 20 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने कहा कि जिन अपराधों के लिए उनपर आरोप लगाए गए थे, उनमें सात साल तक की सजा हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने बीएनएस की धारा 35(3) के तहत कोई नोटिस जारी किए बिना और पेश होने का मौका दिए बिना ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

भाषा प्रशांत सुरेश

सुरेश


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