डीएएमईपीएल को 8,000 करोड़ देने के फैसले के खिलाफ डीएमआरसी की याचिका विचारार्थ स्वीकार

डीएएमईपीएल को 8,000 करोड़ देने के फैसले के खिलाफ डीएमआरसी की याचिका विचारार्थ स्वीकार

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  • Publish Date - April 10, 2024 / 12:36 PM IST,
    Updated On - April 10, 2024 / 12:36 PM IST

नयी दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा) उचचतम न्यायालय ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को बड़ी राहत प्रदान करते हुए बुधवार को कहा कि वह ‘दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड’ को 8,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। डीएमआरसी को 2017 में यह आदेश सुनाया गया था।

‘दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड’ रिलाइंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है।

भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसले के खिलाफ उसकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज किए जाने के विरूद्ध दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) की सुधारात्मक याचिका को विचारार्थ अनुमति दी।

शीर्ष अदालत ने डीएएमईपीएल को 8,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने के फैसले को चुनौती देने वाली डीएमआरसी की अपील और पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

भाषा शोभना मनीषा

मनीषा