ईडी ने पीएमएलए मामले में केरल में शैक्षणिक समूह के अध्यक्ष और उसके परिवार की संपत्तियां कुर्क कीं

ईडी ने पीएमएलए मामले में केरल में शैक्षणिक समूह के अध्यक्ष और उसके परिवार की संपत्तियां कुर्क कीं

ईडी ने पीएमएलए मामले में केरल में शैक्षणिक समूह के अध्यक्ष और उसके परिवार की संपत्तियां कुर्क कीं
Modified Date: November 29, 2022 / 08:04 pm IST
Published Date: March 26, 2021 2:26 pm IST

नयी दिल्ली, 26 मार्च (भाषा) केरल के एक शैक्षणिक समूह के अध्यक्ष और उनके परिवार की 1.6 करोड़ रुपये की संपत्ति धनशोधन के एक मामले में कुर्क की गई है। यह मामला कथित तौर पर फर्जी डिग्रियों के वितरण से जुड़ा है। यह जानकारी शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दी।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत जेम्स जॉर्ज, उसकी पत्नी सीमा जेम्स और भारतीय ऑर्थोडॉक्स चर्च रिलीजियस एंड चैरीटेबल ट्रस्ट के खिलाफ एक अस्थायी आदेश जारी किया गया। वह कोल्लम जिले में स्थित मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का अध्यक्ष है।

जिन आठ अचल संपतियों को कुर्क किया गया है वे कोल्लम, अलपुझा, त्रिशूर, कन्नूर और वायनाड जिलों में स्थित हैं।

ईडी ने दावा किया कि उसकी जांच में पाया गया कि जॉर्ज ‘‘विभिन्न राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों के प्रमाण पत्र को फर्जी तरीके से जारी करता था।

भाषा नीरज नीरज दिलीप

दिलीप


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