ईडी ने 2022 में मंगलुरु कुकर विस्फोट मामले में 29,176 रुपये की बैंक जमा राशि कुर्क की

ईडी ने 2022 में मंगलुरु कुकर विस्फोट मामले में 29,176 रुपये की बैंक जमा राशि कुर्क की

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  • Publish Date - August 6, 2025 / 09:45 PM IST,
    Updated On - August 6, 2025 / 09:45 PM IST

नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि 2022 के मंगलुरु कुकर बम विस्फोट के एक आरोपी के बैंक खाते में मौजूद 29,176 रुपये की धनराशि को धन शोधन रोधी कानून के तहत कुर्क कर लिया गया है।

यह विस्फोट 19 नवंबर 2022 को मंगलुरु के बाहरी इलाके में एक ऑटो रिक्शा में हुआ था और तिपहिया वाहन में विस्फोटक कथित तौर पर रखने वाला व्यक्ति मोहम्मद शारिक घायल हो गया था और उसे मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था।

संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि बम मंगलुरु के धर्मस्थल में मंजूनाथ स्वामी मंदिर में लगाया जाना था। हालांकि, ऑटोरिक्शा में ही विस्फोट हो गया क्योंकि टाइमर 90 मिनट की बजाय 09 सेकंड पर सेट था।

ईडी ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए नवंबर 2022 में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था।

ईडी ने कहा कि 29,176 रुपये की बैंक जमा राशि सैयद यासीन नामक एक अन्य आरोपी के बैंक खाते में रखी गई थी और इसे ईडी के बेंगलुरु कार्यालय द्वारा पांच अगस्त को जारी एक आदेश द्वारा पीएमएलए के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया गया।

एनआईए द्वारा मामले में दाखिल आरोप-पत्र में कहा गया है कि यह विस्फोट प्रतिबंधित आतंकवादी समूह आईएसआईएस की आतंक फैलाने, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और भारत की अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की साजिश का हिस्सा था।

भाषा

सुभाष देवेंद्र

देवेंद्र