नयी दिल्ली, एक जून (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने धनशोधन जांच के सिलसिले में इस्लामी संगठन पीएफआई और उससे संबद्ध संगठन ‘रिहैब इंडिया फाउंडेशन’ (आरआईएफ) की 68.62 लाख रुपये से अधिक की बैंक जमा राशि कुर्क की है।
संघीय जांच एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत दोनों संगठनों के कुल 33 बैंक खाते कुर्क किये गये हैं।
ईडी ने एक बयान में कहा कि पीएफआई के 23 खाते हैं, जिनमें 59,12,051 रुपये हैं और रिहैब इंडिया फाउंडेशन के 10 खातों में 9,50,030 रुपये हैं।
बयान में कहा गया है, ‘‘इस प्रकार, कुल 68,62,081 रुपये की राशि को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।’’
इस घटनाक्रम के बाद, पीएफआई ने एक बयान जारी कर कहा, ‘‘मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह हमारे संज्ञान में आया है कि ईडी ने पीएफआई के बैंक खातों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। हम इस रिपोर्ट की समीक्षा कर रहे हैं और कल एक बयान जारी करेंगे।’’
इस्लामिक संगठन का गठन 2006 में केरल में हुआ था और इसका मुख्यालय दिल्ली में है।
एजेंसी ने पीएफआई और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ लखनऊ में एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष दो आरोप पत्र दायर किए हैं।
नई कार्रवाई के बारे में बात करते हुए, ईडी ने कहा कि एक जांच में पाया गया कि ‘‘पीएफआई और आरएफआई को संदिग्ध स्रोतों से नकदी सहित काफी धन प्राप्त हुआ है। पीएफआई के खातों में 60 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की गई है जिसमें 2009 से 30 करोड़ रुपये से अधिक की नकद जमा राशि शामिल है।’
ईडी ने कहा, ‘‘इसी तरह, 2010 से आरआईएफ के खातों में लगभग 58 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।’’
एजेंसी ने आरोप लगाया कि पीएफआई, अन्य संबद्ध आरोपियों के साथ ‘‘मिलीभगत’’ कर धनशोधन में शामिल है।
पीएफआई ने पहले भी कुछ भी गलत काम करने से इनकार किया था और कहा था कि ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियां उन्हें ‘‘परेशान’’ कर रही हैं और संगठन ‘‘कानूनी और लोकतांत्रिक तरीकों से इन आरोपों का मुकाबला करेगा।’’
भाषा
देवेंद्र पवनेश
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