ईडी ने मांगी रॉबर्ड वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने इजाजत, कोर्ट ने बढ़ाई अंतरिम जमानत

ईडी ने मांगी रॉबर्ड वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने इजाजत, कोर्ट ने बढ़ाई अंतरिम जमानत

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  • Publish Date - March 19, 2019 / 12:38 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 09:01 PM IST

नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा की अंतरिम जमानत को कोर्ट ने 29 मार्च तक बढ़ा दिया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई । रॉबर्ड वाड्रा के वकीलों ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका लगाई हुई है, जिसका प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध करते हुए कहा कि रॉबर्ड वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की इजाजत दी जाए। मामले में 25 मार्च को भी सुनवाई जारी रहेगी।

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विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ड वाड्रा को राहत दी है और कहा है कि गिरफ्तारी से दिए गए अंतरिम संरक्षण के आदेश सुनवाई की अगली तिथि यानी 25 मार्च तक जारी रहेंगे। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी द्वारा दर्ज किए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2 मार्च को हुई सुनवाई में रॉबर्ट वाड्रा की अंतरिम जमानत की अवधि को 19 मार्च तक बढ़ा दी थी, साथ ही निर्देश दिया था कि जब कभी उनसे कहा जाए, वह जांच में शामिल हों।

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2 मार्च को हुई सुनवाई में ईडी ने कोर्ट से कहा था कि है कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनसे और पूछताछ किए जाने की जरूरत है। वहीं, रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने कोर्ट में कहा था कि वह जांच में शामिल हो चुके हैं और जांच के दौरान सहयोग कर रहे हैं। वकील ने कहा था कि वाड्रा जांच में शामिल होंगे और जब कभी जांच अधिकारी जांच में शामिल होने को कहेंगे, वह शामिल होंगे और सहयोग करने को तैयार हैं।