ईडी ने एसईसीएल के पूर्व सीएमडी के खिलाफ मामले में ‘रिश्वत’ की 80 लाख रुपये की राशि जब्त की

ईडी ने एसईसीएल के पूर्व सीएमडी के खिलाफ मामले में ‘रिश्वत’ की 80 लाख रुपये की राशि जब्त की

ईडी ने एसईसीएल के पूर्व सीएमडी के खिलाफ मामले में ‘रिश्वत’ की 80 लाख रुपये की राशि जब्त की
Modified Date: November 29, 2022 / 07:52 pm IST
Published Date: January 27, 2021 12:00 pm IST

नयी दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 80 लाख रुपये की कथित ‘रिश्वत’ की राशि को जब्त कर लिया है। सीबीआई ने 2010 में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पूर्व सीएमडी एम पी दीक्षित और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच के सिलसिले में यह राशि बरामद की थी।

ईडी ने उनके खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था।

इस मामले में सीबीआई द्वारा जिन अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें विजेंद्र सिंह, सुरजीत सामंत, वी एन सिंह, बजरंग लाल अग्रवाल, राम अवतार अग्रवाल, संजय सिंह, विनोद वैध और नवीन शर्मा शामिल थे।

 ⁠

केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि इसकी जांच में पाया गया है कि “साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के तत्कालीन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक दीक्षित ने मारुति क्लीन कोल एंड पावर लिमिटेड (एमसीसीपीएल) नाम की एक निजी कंपनी का अवैध रूप से समर्थन करने के लिए एक करोड़ रुपये की अवैध रिश्वत की मांग की थी।’’

ईडी ने कहा कि भ्रष्टाचार और ‘‘आपराधिक गतिविधियों’’ के परिणामस्वरूप अर्जित की गई 80 लाख रुपये की राशि को पीएमएलए के तहत जब्त किया गया है।

भाषा

देवेंद्र मनीषा

मनीषा


लेखक के बारे में