निर्वाचन आयोग ने मदुरांतकम, धारापुरम उपचुनाव के लिए मतदान बाद सर्वेक्षण पर लगाई रोक

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निर्वाचन आयोग ने मदुरांतकम, धारापुरम उपचुनाव के लिए मतदान बाद सर्वेक्षण पर लगाई रोक

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  • Publish Date - September 16, 2026 / 12:33 PM IST,
    Updated On - September 16, 2026 / 12:33 PM IST

चेन्नई, 16 सितंबर (भाषा) निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु में दो विधानसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान बाद सर्वेक्षण (एक्जिट पोल) और मतदान पूर्व सर्वेक्षण (ओपिनियन पोल) के परिणामों के प्रकाशन व प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव छह अक्टूबर को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होना है।

तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचित किया है कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा छह अक्टूबर को सुबह सात बजे से शाम 6:30 बजे के बीच किसी भी ‘एक्जिट पोल’ का प्रकाशित या प्रसारित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

उक्त उपचुनावों के संबंध में किसी भी अन्य माध्यम से ‘एक्जिट पोल’ प्रसारित करने पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

विज्ञप्ति में कहा गया कि इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को दो वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

इसके अलावा, निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ‘ओपिनियन पोल’ या सर्वेक्षण के परिणामों सहित चुनाव से जुड़ी किसी भी सामग्री का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।

ये उपचुनाव विधायकों मरगथम कुमारवेल और पी सत्यभामा के अन्नाद्रमुक से इस्तीफे के बाद जरूरी हो गए। दोनों विधायक मई में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के कुछ ही दिनों बाद अन्नाद्रमुक छोड़कर तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) में शामिल हो गए थे।

भाषा खारी वैभव

वैभव