EC का PM मोदी को क्लीनचीट, कहा- ‘मिशन शक्ति’ का ‘राष्ट्र के नाम संदेश’ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं

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EC का PM मोदी को क्लीनचीट, कहा- 'मिशन शक्ति' का 'राष्ट्र के नाम संदेश' आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं

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  • Publish Date - March 29, 2019 / 06:15 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:49 PM IST

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 के चलते देशभर की सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ी हुई है। इसी बीच निर्वाचन आयोग ने पीएम नरेंद्र मोदी को बड़ऋी राहत दी है। चुनाव आयोग ने उपग्रह भेदी मिसाइल के सफल प्रयोग से संबंधित ‘मिशन शक्ति की उपलब्धि के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत को खारिज कर दिया है। आयोग ने शुक्रवार को इस मामले की विस्तृत जांच के बाद कहा कि पीएम के संबोधन से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है।

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Election Commission says PM Modi&#39;s &quot;Mission Shakti&quot; speech didn&#39;t violate Model Code of Conduct (MCC); states, &quot;Committee has reached to conclusion that MCC provision regarding misuse of official mass media as contained in Para (IV) of Part VII of MCC isn&#39;t attracted in the case&quot; <a href=”https://t.co/fjDZRnvsMc”>pic.twitter.com/fjDZRnvsMc</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1111665561778294784?ref_src=twsrc%5Etfw”>March 29, 2019</a></blockquote>
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गौरतलब है कि मोदी ने बुधवार को मिशन शक्ति की कामयाबी से देश को अवगत कराने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन किया था। पीएम मोदी के संबोधन का लेकर माकपा नेता सीताराम येचुरी ने सरकारी प्रसारण से चुनाव आयोग ने उपग्रह भेदी मिसाइल के सफल प्रयोग से संबंधित ‘मिशन शक्ति की उपलब्धि के बारे में राष्ट्र के नाम संबोधन को आचार संहिता का उल्लंघन का दावा करते हुए निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी।

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मामले को लेकर निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच के की सतिमि का गठन किया था। समिति ने जांच के बाद पीएम मोदी को क्लीनचीट दे दिया है। आयोग ने येचुरी को शुक्रवार रात भेजे अपने जवाब में कहा कि मोदी के संबोधन से आचार संहिता में सत्तारूढ़ दल से जुड़े नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। आयोग ने कहा, ”समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस मामले में आचार संहिता के तहत सरकारी मीडिया के दुरुपयोग संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है।”