चुनावी बॉण्ड: एसबीआई की अर्जी के खिलाफ न्यायालय में अवमानना याचिका

चुनावी बॉण्ड: एसबीआई की अर्जी के खिलाफ न्यायालय में अवमानना याचिका

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  • Publish Date - March 7, 2024 / 11:41 AM IST,
    Updated On - March 7, 2024 / 11:41 AM IST

नयी दिल्ली, सात मार्च (भाषा) राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉण्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगने के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के आवेदन को चुनौती देते हुए एक एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में अवमानना ​​याचिका दायर की।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण की अवमानना कार्यवाही शुरू करने संबंधी दलीलों पर संज्ञान लिया।

भूषण ने कहा कि एसबीआई की याचिका 11 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की संभावना है और अवमानना याचिका पर भी साथ में सुनवाई होनी चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश ने इस पर कहा, ‘‘कृपया एक ईमेल भेजिए। मैं आदेश जारी करूंगा।’’

एसबीआई ने चार मार्च को शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि चुनावी बॉण्ड का ब्योरा देने के लिए समय 30 जून तक बढ़ाया जाए।

शीर्ष अदालत ने पिछले महीने अपने एक फैसले में एसबीआई को इस संबंध में विवरण छह मार्च तक निर्वाचन आयोग को देने का निर्देश दिया था।

भाषा वैभव सिम्मी

सिम्मी