महराजगंज में किशोरी से दुष्कर्म और उसके पिता की हत्या के दोषी पूर्व भाजपा नेता को उम्रकैद

महराजगंज में किशोरी से दुष्कर्म और उसके पिता की हत्या के दोषी पूर्व भाजपा नेता को उम्रकैद

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  • Publish Date - March 10, 2025 / 09:33 PM IST,
    Updated On - March 10, 2025 / 09:33 PM IST

महराजगंज, 10 मार्च (भाषा) उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष को 17 वर्षीय एक किशोरी के दुष्कर्म और उसके पिता की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।

वहीं, मामले में दोषी को बचाने की कोशिश करने के जुर्म में दो पुलिसकर्मियों को चार-चार साल की जेल की सजा सुनाई गई।

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) आतिश कुमार सिंह ने बताया कि यह सजा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) विनय कुमार सिंह की अदालत ने कोतवाली क्षेत्र में करीब दो साल पहले हुई घटना की सुनवाई पूरी करने के बाद सोमवार को सुनाई।

अदालत ने मुख्य आरोपी मासूम रजा राही (56) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर दो लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं, सिपाही अदीब अली (29) और गुड्डू शाह (46) को चार-चार वर्ष की कैद और तीन-तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी।

अदालत ने आरोपी को लड़की के पिता राजू की हत्या कर शव छिपाने, नाबालिग से दुष्कर्म करने और उसकी छोटी बहन के साथ मारपीट कर जानमाल की धमकी देने और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का दोषी पाया।

यह घटना 28 अगस्त 2023 को सदर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी, जब संतकबीर नगर जिले के एक गांव की रहने वाली नाबालिग अपने पिता के साथ महराजगंज शहर में पूर्व भाजपा नेता मासूम रजा राही के मकान में किराए पर रहती थी।

घटना के बाद ही भाजपा नेतृत्व ने राही को पदमुक्त करते हुए उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

भाषा

सं आनन्द पारुल

पारुल