पूर्व डीआईजी भुल्लर मामला: ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोप में ‘बिचौलिए’ कृशानु शारदा को गिरफ्तार किया

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पूर्व डीआईजी भुल्लर मामला: ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोप में 'बिचौलिए' कृशानु शारदा को गिरफ्तार किया

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  • Publish Date - September 21, 2026 / 10:17 PM IST,
    Updated On - September 21, 2026 / 10:17 PM IST

नयी दिल्ली, 21 सितंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के कथित बिचौलिए कृशानु शारदा को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, शारदा को 18 सितंबर को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया था और चंडीगढ़ की पीएमएलए अदालत ने शारदा को सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया।

ईडी ने यह जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा भुल्लर, शारदा और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की।

ईडी के अनुसार मूल अपराध की जांच में प्रथम दृष्टया सामने आया कि मामले में मुख्य आरोपी भुल्लर रिश्वत लेने के लिए शारदा को ‘‘माध्यम/बिचौलिए’’ के रूप में इस्तेमाल करते थे।

बयान के अनुसार, एक मामले में शिकायतकर्ता से कथित तौर पर आठ लाख रुपये मांगे गए थे जिनमें से पांच लाख रुपये शारदा के जरिए लिए गए। यह रकम कथित तौर पर एक आपराधिक मामले को निपटाने और शिकायतकर्ता को पुलिस के हस्तक्षेप के बिना अपना कबाड़ कारोबार करने के लिए मांगी गई थी।

बयान के अनुसार, पीएमएलए की धारा 17 के तहत की गई तलाशी के दौरान 8.35 लाख रुपये नकद जब्त किए गए। इसके अलावा बैंक और डाकघर खातों तथा निवेश की करीब 1.42 करोड़ रुपये की राशि के लेनदेन को रोक दिया गया।

ईडी ने कहा कि वित्तीय रिकॉर्ड और जब्त डिजिटल उपकरणों की जांच में बिना स्पष्टीकरण वाले नकद जमा, निवेश और लेनदेन सामने आए। इनमें भुल्लर के साथ हुए लेनदेन भी शामिल हैं। जांच में प्रथम दृष्टया कुछ अन्य सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता के संकेत भी मिले हैं।

सीबीआई ने भ्रष्टाचार के इस मामले में भुल्लर को पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया था।

भाषा

राखी अविनाश

अविनाश