आबकारी मामला : केजरीवाल ने धनशोधन मामले में जारी समन के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया

आबकारी मामला : केजरीवाल ने धनशोधन मामले में जारी समन के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया

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  • Publish Date - March 19, 2024 / 10:08 PM IST,
    Updated On - March 19, 2024 / 10:08 PM IST

नयी दिल्ली, 19 मार्च (भाषा) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी नौवें समन के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका बुधवार को न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को उसके समक्ष पेश होने के लिए कहा है।

केजरीवाल ने नवीनतम समन के खिलाफ अदालत का रुख किया है। ईडी ने नौवां समन जारी कर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है।

मुख्यमंत्री ने बार-बार इन समन को अवैध बताते हुए एजेंसी के समक्ष पेश होने से इनकार किया है।

यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। इस विवादित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था।

उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और इसके आधार पर ईडी ने धनशोधन के आरोप की जांच शुरू की।

भाषा धीरज माधव

माधव