Excise Policy 2026: मदिरा प्रेमियों के लिए अच्छी खबर! अब पेट्रोल पंप में भी मिलेगी शराब, नई एक्साइज पॉलिसी को मिली मंजूरी

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Excise Policy 2026: मदिरा प्रेमियों के लिए अच्छी खबर! अब पेट्रोल पंप में भी मिलेगी शराब, नई एक्साइज पॉलिसी को मिली मंजूरी

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  • Publish Date - March 27, 2026 / 08:54 AM IST,
    Updated On - March 27, 2026 / 08:55 AM IST

Excise Policy 2026 | Photo Credit: IBC24

HIGHLIGHTS
  • पेट्रोल पंप, मॉल और लोकल मार्केट्स में भी शराब बिक्री की अनुमति
  • हर दुकान पर डिजिटल पेमेंट और बार-रेस्टोरेंट में अल्कोमीटर अनिवार्य
  • कुल 97 शराब की दुकानें मंजूर, कीमतों में 2% तक बढ़ोतरी संभव

नई दिल्ली: Excise Policy 2026 मदिरा प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अब शराब खरीदना और भी आसान हो जाएगा। शराब सिर्फ पुरानी ठेकों पर ही नहीं , बल्कि पेट्रोल पंपों, शॉपिंग मॉल्स और लोकल मार्केट्स में भी बिक सकेगी।

New Excise Policy दरअसल, चंडीगढ़ प्रशासन ने नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 को मंजूरी दे दी है। साथ ही इस नीति में बड़ा बदलाव भी किया है। इसके साथ ही सरकार ने कुछ जरूरी नियम भी बनाए हैं। अब हर शराब की दुकान पर डिजिटल पेमेंट (कार्ड और POS मशीन) अनिवार्य कर दिया गया है। बार, होटल और रेस्टोरेंट में अल्कोहल मीटर (शराब जांचने वाली मशीन) लगाना भी जरूरी होगा, ताकि लोग जिम्मेदारी से शराब पी सकें।

कुल 97 शराब की दुकानें मंजूर

शराब की दुकानों पर कैश के साथ-साथ डिजिटल पेमेंट भी जरूरी होगा। बार, होटल और रेस्टोरेंट में अल्कोमीटर रखना जरूरी होगा, ताकि लोग अपना अल्कोहल लेवल चेक कर सकें। बता दें​ कि चंडीगढ़ में कुल 97 शराब की दुकानें मंजूर की गई हैं। भारतीय शराब, बीयर और वाइन पर अधिकतम 2 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।

सरकार का कहना है कि नई पॉलिसी से लोगों को शराब आसानी से मिल सकेगी और साथ ही अवैध कामों पर भी लगाम लगेगी। प्रशासन का उद्देश्य इससे न केवल शराब की खरीद को आसान बनाना है, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित करना है।

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नई एक्साइज पॉलिसी कब लागू होगी?

यह पॉलिसी वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होगी।

शराब कहाँ-कहाँ खरीदी जा सकेगी?

पुराने ठेकों के अलावा पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल और लोकल मार्केट्स में भी।

क्या डिजिटल पेमेंट अनिवार्य है?

जी हाँ, हर शराब की दुकान पर कार्ड और POS मशीन से भुगतान अनिवार्य होगा।