आबकारी ‘घोटाला’: दिल्ली की अदालत ने दो आरोपियों को जमानत दी

आबकारी ‘घोटाला’: दिल्ली की अदालत ने दो आरोपियों को जमानत दी

आबकारी ‘घोटाला’: दिल्ली की अदालत ने दो आरोपियों को जमानत दी
Modified Date: May 7, 2023 / 10:36 pm IST
Published Date: May 7, 2023 10:36 pm IST

नयी दिल्ली, सात मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में दो आरोपियों को यह कहते हुए जमानत दे दी कि उनके खिलाफ मामले को प्रथम दृष्टया ”वास्तविक” मानने के लिए सबूत पर्याप्त नहीं हैं।

विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा ​​को दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर राहत प्रदान की।

न्यायाधीश नागपाल ने ही 28 अप्रैल को धन शोधन के मामले में और सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में 31 मार्च को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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जोशी की जमानत याचिका के संबंध में, अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया लगता है कि सबूत यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि आरोपी के खिलाफ मामला वास्तविक है या उसे धनशोधन का दोषी माना जा सकता है।

गौतम मल्होत्रा ​​के बारे में अदालत ने कहा कि मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष के मामले को “प्रथम दृष्टया एक वास्तविक मामला नहीं माना जा सकता ।”

भाषा

जोहेब दिलीप

दिलीप


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