Father Raped Minor Daughter: राजधानी में रिश्ते हुए शर्मसार, पिता ने नाबालिग बेटी को बनाया हवस का शिकार, मामले का खुलासा होते ही रफूचक्कर हुआ आरोपी

Father Raped Minor Daughter: दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया है।

Father Raped Minor Daughter: राजधानी में रिश्ते हुए शर्मसार, पिता ने नाबालिग बेटी को बनाया हवस का शिकार, मामले का खुलासा होते ही रफूचक्कर हुआ आरोपी

Father Raped Minor Daughter /Photo Creadit: Social Media

Modified Date: July 20, 2026 / 10:02 am IST
Published Date: July 20, 2026 9:59 am IST
HIGHLIGHTS
  • दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके पिता ने नाबालिग बेटी के साथ किया दुष्कर्म।
  • आरोपी ने नाबालिग को अकेला पाकर बनाया हवस का शिकार।
  • पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की आरोपी पिता की तलाश।

Father Raped Minor Daughter: नई दिल्ली: उत्तर-पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक व्यक्ति द्वारा अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है।

आरोपी ने बेटी को दी थी धमकी

महेंद्र पार्क थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि सात जुलाई को जब उसकी मां और 10 वर्षीय भाई घर पर नहीं थे, तब उसके पिता ने उससे बलात्कार किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया, तो वह उसे और उसकी मां को जान से मार देगा। (Father Raped Minor Daughter) पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2) (बलात्कार के लिए सजा), 65(1) (बलात्कार) और 351(3) (आपराधिक धमकी) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस कर रही मामले की जांच

Father Raped Minor Daughter: पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता जहांगीरपुरी में अपनी मां और भाई के साथ रहती है, जबकि उसका पिता बादली गांव में रहता है। अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। उन्होंने बताया कि पीड़िता को चिकित्सीय जांच के लिए भेजा गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 183 के तहत उसका बयान दर्ज कर लिया गया है।

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