बल्लारी में बैनर लगाने को लेकर झड़प के बाद भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

बल्लारी में बैनर लगाने को लेकर झड़प के बाद भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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  • Publish Date - January 2, 2026 / 12:49 PM IST,
    Updated On - January 2, 2026 / 12:49 PM IST

बल्लारी (कर्नाटक), दो जनवरी (भाषा) कर्नाटक के बल्लारी में वाल्मीकि प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम से पहले बैनर लगाने को लेकर कथित तौर पर हुई हिंसक झड़पों के संबंध में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक जनार्दन रेड्डी और 10 अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी और कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के समर्थकों के बीच बैनर लगाने को लेकर कथित तौर पर झड़प होने के एक दिन बाद बल्लारी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हालांकि स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है।

पुलिस के अनुसार, इस घटना में बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी एहतियाती उपाय किए गए हैं।’’

अपनी शिकायत में 47 वर्षीय चनाला शेखर ने कहा कि विधायक भरत रेड्डी बल्लारी में सड़कों और सार्वजनिक परियोजनाओं सहित विभिन्न विकास कार्य करवा रहे हैं। इसी के तहत एसपी सर्कल के पास वाल्मीकि प्रतिमा के अनावरण के लिए एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘एक जनवरी को शाम साढ़े छह बजे से शाम साढ़े सात बजे के बीच आरोपी जनार्दन रेड्डी, सोमशेखर रेड्डी और अन्य लोगों ने कथित तौर पर जनार्दन रेड्डी के घर के पास अनावरण समारोह के लिए लगाए गए बैनरों को नुकसान पहुंचाया।’’

प्राथमिकी में कहा गया है कि जब शेखर और सतीश रेड्डी ने उनसे पूछताछ की तो आरोपियों ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बीच-बचाव करने आए पुलिस अधिकारी श्रीनिवास भी घायल हो गए।

पुलिस ने बताया कि ब्रूसपेट थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर जनार्दन रेड्डी, सोमशेखर रेड्डी और नौ अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 191 (2) (दंगा), 189 (2) (गैरकानूनी तरीक के से इकट्ठा होना), 118 (1) (खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना), 190 (गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने वाले प्रत्येक सदस्य को किए गए अपराध का दोषी बनाना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में एक निजी सुरक्षाकर्मी कथित तौर पर हवा में गोली चलाते हुए दिख रहा है।

यह टकराव तीन जनवरी को बल्लारी में प्रस्तावित वाल्मीकि प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम से पहले हुआ।

पुलिस के अनुसार भरत रेड्डी के समर्थक अवम्भावी क्षेत्र में जनार्दन रेड्डी के आवास के सामने बैनर लगाने का प्रयास कर रहे थे जिसका जनार्दन रेड्डी के समर्थकों ने विरोध किया। इसी के परिणामस्वरूप तीखी बहस हुई।

शुरू में कहा-सुनी हुई जो जल्द हाथापाई में तब्दील हो गई और दोनों पक्षों के समर्थकों ने कथित तौर पर पथराव भी किया।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों पर भी पत्थर फेंके गए।

पुलिस ने बताया कि इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं और उनकी संख्या और पहचान की पुष्टि की जा रही है।

हालात बेकाबू होने की आशंका पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर करने एवं व्यवस्था बहाल करने के लिए हवा में गोलियां भी चलाईं।

पुलिस ने कहा कि घटनाक्रम का पता लगाने और आरोपों की पुष्टि के लिए जांच जारी है।

भाषा सुरभि शोभना

शोभना