एससीबीए के पूर्व अध्यक्ष ने उच्चतम न्यायालय की नियमित सुनवायी बहाल करने का किया अनुरोध

एससीबीए के पूर्व अध्यक्ष ने उच्चतम न्यायालय की नियमित सुनवायी बहाल करने का किया अनुरोध

एससीबीए के पूर्व अध्यक्ष ने उच्चतम न्यायालय की नियमित सुनवायी बहाल करने का किया अनुरोध
Modified Date: November 29, 2022 / 08:53 pm IST
Published Date: January 15, 2021 10:56 am IST

नयी दिल्ली, 15 जनवरी (भाषा) वरिष्ठ अधिवक्ता एवं एससीबीए के पूर्व अध्यक्ष विकास सिंह ने भारत के प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे से उच्चतम न्यायालय की सामान्य सुनवायी जल्द से जल्द शुरू किये जाने का अनुरोध किया है। कोविड-19 के चलते उच्चतम न्यायालय पिछले कुछ महीनों से ऑनलाइन सुनवायी कर रहा है।

सिंह ने कहा, ‘‘हालिया घटनाओं ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिसमें बार के हितों की उपेक्षा की जा रही है और पीठ संस्था के कामकाज के संबंध में एकतरफा फैसले ले रही है।’’

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के पूर्व अध्यक्ष ने बृहस्पतिवार को सीजेआई को लिखे एक पत्र में कहा कि बार और पीठ दो मुख्य स्तंभ हैं, जिन पर न्याय की व्यवस्था बनी हुई है।

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सिंह ने कहा, ‘‘मेरे विचार से जब पूरा देश खुल रहा है, निश्चित रूप से पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ तो मुझे इसका कोई कारण नहीं दिखाई देता है कि हमारी लोकतांत्रिक राजनीति की नींव उच्चतम न्यायालय को पर्याप्त सुरक्षा उपाय करके पूर्ण सामान्य कामकाज फिर से शुरू नहीं करना चाहिए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जब न्यायाधीश और अदालत के कर्मचारी उन क्षेत्रों से पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जहां वकील, वादी और मीडियाकर्मी आते हैं, आज तक कोई भी ऐसा तरीका सोचने का प्रयास नहीं किया गया है जिससे न्यायालय में प्रवेश करने वालों की संख्या सीमित की जाए और अदालतों का सामान्य कामकाज उसी आधार पर शुरू हो।’’

सिंह ने कहा, ‘‘इस अदालत के युवा वकील सबसे ज्यादा पीड़ित हैं क्योंकि उनमें से कई ने वैकल्पिक पेशे अपना लिये हैं और यहां तक कि इस महामारी के समय अपने गृह नगर चले गए हैं क्योंकि उनके लिए इतने लंबे समय तक बिना काम के रहना काफी मुश्किल था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उच्चतम न्यायालय को फिर से खोलने के लिए जल्द से जल्द सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय करें और यह सुनिश्चित करें कि न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया लगभग उसी स्तर पर बहाल हो जाए जैसा कि महामारी के प्रकोप से पहले था।’’

बुधवार को कई वकीलों ने सीजेआई को पत्र लिखकर अदालतों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू करने का अनुरोध करते हुए कहा कि आनलाइन सुनवाई प्रणाली पर्याप्त रूप से न्याय वितरण प्रणाली के रूप में काम करने में विफल रही है।

उन्होंने कहा कि वे इस महामारी के बीच पिछले दस महीनों से प्रभावित हैं।

भाषा अमित नरेश

नरेश


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