शबरिमला से सोना गायब होने के मामले में टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत की याचिका खारिज

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शबरिमला से सोना गायब होने के मामले में टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत की याचिका खारिज

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  • Publish Date - August 22, 2026 / 04:04 PM IST,
    Updated On - August 22, 2026 / 04:04 PM IST

कोल्लम (केरल), 22 अगस्त (भाषा) केरल के कोल्लम की एक सतर्कता अदालत ने शबरिमला मंदिर से कथित तौर पर सोना गायब होने के मामले में शनिवार को त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व अध्यक्ष पी. एस. प्रशांत की जमानत याचिका खारिज कर दी जबकि बोर्ड के पूर्व सदस्य ए. अजीकुमार को जमानत दे दी।

कोल्लम सतर्कता अदालत के न्यायाधीश मोहित सी. एस. ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने अजीकुमार की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें जमानत दी।

शबरिमला मंदिर में द्वारपालक की मूर्तियों से सोना कथित तौर पर गायब होने के मामले में प्रशांत 17वें और अजीकुमार 18वें आरोपी हैं। दोनों को विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था।

प्रशांत 2023 से 2025 तक टीडीबी के अध्यक्ष रहे थे। वह पहले कांग्रेस नेता थे और बाद में माकपा में शामिल हो गए थे।

भाषा जोहेब संतोष

संतोष