बदायूं में 11 साल पुराने हत्याकांड में पिता-पुत्र समेत चार को आजीवन कारावास की सजा

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बदायूं में 11 साल पुराने हत्याकांड में पिता-पुत्र समेत चार को आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - September 8, 2026 / 01:46 PM IST,
    Updated On - September 8, 2026 / 01:46 PM IST

बदायूं (उप्र), आठ सितंबर (भाषा) जिले की एक अदालत ने जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति की उसके घर के अंदर गोली मारकर हत्या करने के 11 साल पुराने मामले में मंगलवार को पिता-पुत्र समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रिंकू जिंदल की अदालत ने दोषी अवनीश पर 33,000 रुपये और बृजराज, राजीव और सत्यपाल पर 31,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना 14 जून 2015 को अलापुर थाने के ईसापुर गांव में हुई थी।

मृतक के भाई अरवेश ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके परिवार का बृजराज और उसके परिजनों के साथ जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद था। शिकायत के अनुसार घटना की सुबह, लगभग 6:45 बजे, बृजराज, उसका बेटा अवनीश, राजीव और सत्यपाल कथित तौर पर गोलीबारी और गाली-गलौज करते हुए अरवेश के घर में घुस गए।

शिकायत में कहा गया कि अरवेश का 30 वर्षीय भाई नरेंद्र सिंह उस समय छत पर सो रहा था जो शोर सुनकर जाग गया, जिसके बाद चारों आरोपियों ने कथित तौर पर उस पर गोलियां चला दीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद आरोपी कथित तौर पर अपने हथियार लहराते हुए मौके से भाग गए।

11 साल की लंबी सुनवाई के बाद, अदालत ने सभी चार आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।

भाषा सं जफर मनीषा वैभव

वैभव