FSSAI Notice to Swiggy Instamart : आप भी ऑनलाइन मंगाते हैं राशन और खाने-पीने का सामान? हो जाएं सावधान! FSSAI ने इस बड़ी कंपनी को भेजे 9 नोटिस, सामने आईं चौंकाने वाली शिकायतें
FSSAI ने फूड सेफ्टी नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर Swiggy Instamart को 9 नोटिस जारी किए हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों में एक्सपायर्ड फूड, सड़े अंडे, खराब बेबी फूड और गलत FSSAI लाइसेंस नंबर जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं।
FSSAI Notice to Swiggy Instamart / Image Source : FILE
- एक्सपायर्ड प्रोटीन पाउडर और खराब फूड डिलीवर करने का आरोप।
- सड़े अंडे और खराब बेबी फूड मिलने की शिकायतें भी शामिल।
- गलत FSSAI लाइसेंस नंबर और फूड कंपनियों की गलत जानकारी मिलने पर भी कार्रवाई।
नई दिल्ली : FSSAI Notice to Swiggy Instamart : भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने फूड सेफ्टी एक्ट, 2006 के नियमों के उल्लंघन को लेकर क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ‘स्वीगी इंस्टामार्ट’ (Swiggy Instamart) को नौ नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई उपभोक्ताओं द्वारा मिली कई गंभीर शिकायतों के बाद की गई है। खाद्य नियामक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर जानकारी देते हुए कंपनी को विस्तृत स्पष्टीकरण रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है और चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इन 9 मामलों की वजह से हुई कार्रवाई
उपभोक्ताओं ने शिकायत की थी कि स्वीगी इंस्टामार्ट के जरिए एक्सपायर्ड, खराब, सड़े हुए खाद्य पदार्थों की सप्लाई की जा रही है, और बार-बार शिकायत करने के बाद भी कंपनी की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। नोटिस में कुछ खास उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे ‘हेल्दीफाई 100% व्हे प्रोटीन 1 किलोग्राम’ और नॉयस होमस्टाइल मद्रास मिक्सच’ को एक्सपायरी डेट के बाद भी डिलीवर किया गया।
‘अक्षय कल्प ऑर्गेनिक एग’ सड़ा हुआ मिला
इसके अलावा, ‘अक्षय कल्प ऑर्गेनिक एग’ सड़ा हुआ, बदबूदार और दूषित मिला, जबकि ‘काके दा पराठा’ भी बेहद खराब और खाने के अयोग्य स्थिति में पहुँचाया गया। हद तो तब हो गई जब बच्चों का खाना खराब और असुरक्षित हालत में मिला और शिकायत के बाद बदले गए सामान में भी वही डिफेक्टिव प्रोडक्ट वापस भेज दिया गया।
दस्तावेजी सबूतों के साथ अपना स्पष्टीकरण दे
Quick Commerce App FSSAI Notice Expired Food 2026 इन खराब प्रोडक्ट्स के अलावा एफएसएसएआई ने यह भी पाया कि प्लेटफॉर्म पर गलत, अमान्य या बिना वजूद वाले FSSAI लाइसेंस नंबर दिए गए थे और कई खाद्य कंपनियों के नाम उनके असल रजिस्ट्रेशन से अलग लिस्टेड थे। इसी के मद्देनजर स्वीगी इंस्टामार्ट को निर्देश दिया गया है कि वह इन कमियों पर दस्तावेजी सबूतों के साथ अपना स्पष्टीकरण दे। साथ ही, कंपनी से क्वालिटी एश्योरेंस, फूड सेफ्टी मॉनिटरिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, साफ-सफाई और स्टोरेज की पूरी डिटेल्स भी मांगी गई है।
FSSAI has issued 9 notices to Swiggy Instamart following multiple consumer complaints alleging violations under the FSS Act 2006.
The FBO has been directed to submit a detailed explanation & compliance report failing which appropriate legal action will be initiated #FSSAINotice pic.twitter.com/wxejz38L7T
— FSSAI (@fssaiindia) July 11, 2026
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