गैंगस्टर ने एसपीपी के रूप में उज्ज्वल निकम को नामित किये जाने के खिलाफ याचिका दायर की

गैंगस्टर ने एसपीपी के रूप में उज्ज्वल निकम को नामित किये जाने के खिलाफ याचिका दायर की

गैंगस्टर ने एसपीपी के रूप में उज्ज्वल निकम को नामित किये जाने के खिलाफ याचिका दायर की
Modified Date: February 11, 2026 / 07:47 pm IST
Published Date: February 11, 2026 7:47 pm IST

नयी दिल्ली, 11 फरवरी (भाषा) कई हत्याओं के आरोपी गैंगस्टर विजय पलांडे ने बुधवार को अपने मामले में वकील उज्ज्वल निकम को विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नामित किए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की।

अपनी याचिका में पलांडे ने दलील दी कि राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित होने के कारण निकम इस मामले में एसपीपी नहीं रह सकते, क्योंकि यह ‘‘लाभ के पद’’ पर आसीन होने के बराबर होगा।

निकम ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। उन्हें कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ से 16,000 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा था।

मुंबई की एक अदालत ने निकम को मामले से हटाने के लिए पलांडे की अर्जी को पांच फरवरी को खारिज कर दिया था।

पलांडे ने अपनी याचिका में कहा था, ‘‘महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा निकम को नामित किया जाना उन्हें प्रोत्साहित करने और उनके माध्यम से चुनाव प्रचार करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई है। निकम की पहचान, विचार, एजेंडा, इरादा और मकसद, सब कुछ जनता की नजरों में पूरी तरह बदल गया है, क्योंकि अब वह भाजपा के चहेते नेता हैं।’’

याचिका में कहा गया है, ‘‘अब वह (निकम) राजनीतिक दल के एजेंडे के लिए काम करेंगे। वह भाजपा की छवि को बेहतर बनाने के लिए बहुचर्चित मामलों में झूठ का सहारा लेकर दोष सिद्ध कराने के वास्ते किसी भी हद तक जा सकते हैं, जो आरोपी के मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगा।’’

पलांडे को अप्रैल 2012 में दिल्ली के व्यवसायी अरुण टिक्कू और फिल्म निर्माता करणकुमार कक्कड़ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है।

भाषा शफीक सुरेश

सुरेश


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