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कानूनों को बनाया जाना विशिष्ट रूप से विधायिका के क्षेत्राधिकार के तहत आता है। हम संसद को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते: उच्चतम न्यायालय ने कहा।
भाषा संतोष नेत्रपाल
नेत्रपाल