Goa News: सरकार ने ड्यूटी टाइम में की बढ़ोतरी, अब इतने घंटे काम करेंगे कर्मचारी, विधायकों ने नए विधेयक को दी मंजूरी

सरकार ने ड्यूटी टाइम में की बढ़ोतरी, अब इतने घंटे काम करेंगे कर्मचारी, Goa News: Government Increased Working Hours of Factory Workers

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  • Publish Date - July 25, 2025 / 05:03 PM IST,
    Updated On - July 25, 2025 / 05:03 PM IST
HIGHLIGHTS
  • दैनिक कार्य अवधि अब 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी गई है।
  • तीन महीने में ओवरटाइम की सीमा 125 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे की गई।
  • यह संशोधन "व्यापार में सुगमता" को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है।

पणजीः Goa News गोवा विधानसभा में ‘‘व्यापार में सुगमता’’ के उद्देश्य से कारखानों में दैनिक कार्य अवधि की सीमा नौ घंटे से बढ़ाकर दस घंटे करने के प्रावधान वाला विधेयक पारित कर दिया गया। विधानसभा ने कारखाना अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करने, कारखानों में दैनिक कार्य की समयावधि बढ़ाने तथा समय सीमा से अधिक कार्य करने की अनुमेय सीमा बढ़ाने संबंधी विधेयक गुरुवार रात को पारित किया।

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Goa News गोवा के कारखाना और बॉयलर मंत्री नीलकंठ हलार्नकर ने सदन में जारी मानसून सत्र के दौरान बृहस्पतिवार को कारखाना (गोवा संशोधन) विधेयक पेश किया। इस विधेयक के जरिए राज्य सरकार की गोवा में लागू केंद्रीय अधिनियम की धारा 54 में संशोधन करने और वयस्क श्रमिकों के लिए काम के दैनिक घंटों की सीमा को मौजूदा नौ घंटे से बढ़ाकर दस घंटे करने की योजना है। इसमें अधिनियम की धारा 65 में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे एक तिमाही में समय सीमा से अधिक काम करने की अनुमति 125 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे की जा सकेगी।

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राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया प्रस्ताव

विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण में कहा गया है कि प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य नियामक ढांचे में सुधार एवं सरलीकरण करके ‘‘व्यापार में सुगमता’’ लाना है। विधेयक के अनुसार, ‘‘इसमें संशोधन करने से कारखाना संचालन में अधिक लचीलापन आएगा और वैधानिक सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उभरती औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सकेगा।’’ सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित परिवर्तनों से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सदन को बताया कि विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

नए विधेयक के तहत कर्मचारियों की ड्यूटी कितनी हो गई है?

अब कर्मचारियों को प्रति दिन अधिकतम 10 घंटे काम करना होगा।

ओवरटाइम की नई सीमा क्या है?

एक तिमाही में ओवरटाइम की सीमा 125 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है।

क्या यह नियम सभी कारखानों पर लागू होगा?

हाँ, यह नियम गोवा राज्य में पंजीकृत सभी कारखानों पर लागू होगा।

क्या इस संशोधन से कर्मचारियों के वेतन या भत्तों में कोई बदलाव होगा?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस संशोधन से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

क्या यह विधेयक लागू हो चुका है?

नहीं, यह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही पूरी तरह लागू होगा।

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