Government issued guidelines regarding Holi

होली पर भूलकर भी न करें ये गलती.. नहीं तो जाना पड़ सकता जेल, सरकार ने जारी की गाइडलाइन

होली पर भूलकर भी न करें ये काम.. नहीं तो जाना पड़ सकता जेल, सरकार ने जारी की गाइडलाइनः Government issued guidelines regarding Holi

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:45 PM IST, Published Date : March 17, 2022/3:12 pm IST

मुंबई : Government issued guidelines महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को होली के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि लोगों को बड़ी संख्या में एकत्र हुए बगैर त्योहार मनाना चाहिए और कोविड ‘प्रोटोकॉल’ का पालन करना चाहिए क्योंकि बीमारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इस साल होलिका दहन बृहस्पतिवार को हो रहा है जबकि ‘धुलीवंदन’ और ‘रंगपंचमी’ का त्योहार क्रमश: 18 और 22 मार्च हो मनाए जाने हैं। धुलीवंदन के लिए लोग एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाते हैं।

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Government issued guidelines राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ‘‘होली/शिमगा पूरे महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनायी जाती है। कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए त्योहार को ज्यादा भीड़-भाड़ एकत्र किए बिना मनाने का प्रयास करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें।’’ सरकार ने कहा कि धुलीवंदन और रंगपंचमी को सरल तरीके से मनाएं और सुनिश्चित करें कि कोरोना वायरस संक्रमण नहीं फैले।

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गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार राज्य में नागरिकों को रात 10 बजे से पहले ही होलिका दहन कर लेना है। इतना ही नहीं होलिका दहन के समय डीजे बजाने, डांस प्रोग्राम रखने या फिर अधिक लोगों के जमान होने की अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं सरकार शराब सेवन को लेकर भी सख्त दिखी है। सर्कुलर में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि यदि कोई होली के मौके पर शराब का सेवन कर हंगामा करने की कोशिश करता पाया गया तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।