कोविड-19 के प्रकोप के बीच परीक्षाएं आयोजित करने के बारे में सरकार ने जारी किए संशोधित दिशा-निर्देश

कोविड-19 के प्रकोप के बीच परीक्षाएं आयोजित करने के बारे में सरकार ने जारी किए संशोधित दिशा-निर्देश

कोविड-19 के प्रकोप के बीच परीक्षाएं आयोजित करने के बारे में सरकार ने जारी किए संशोधित दिशा-निर्देश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:39 pm IST
Published Date: September 11, 2020 7:55 am IST

नयी दिल्ली, 11 सितंबर (भाषा) कोविड-19 महामारी के बीच परीक्षाएं आयोजित करवाने के संबंध में सरकार ने संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसमें उस प्रावधान को हटा दिया गया है जिसमें लक्षण वाले उम्मीदवारों को पृथक-वास में रहते हुए परीक्षा देने की इजाजत थी।

स्वास्थ्य मंत्रालय के इस संशोधित दस्तावेज के मुताबिक, सामान्य तौर पर, लक्षण वाले उम्मीदवार को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाना चाहिए और अन्य साधनों की मदद से परीक्षा देने का अवसर देना चाहिए। अथवा, विश्वविद्यालय या शैक्षिणक संस्थान छात्र के स्वस्थ होने पर किसी बाद की तारीख पर परीक्षा लेने की व्यवस्था करे।

संशोधित एसओपी में कहा गया, ‘‘अगर छात्र में लक्षण नजर आ रहे हैं तो परीक्षा में बैठने की इजाजत देना या इससे इनकार करना, इनमें से जो भी हो, वह परीक्षा संचालन अधिकारियों द्वारा इस मुद्दे पर पहले से जारी नीति के अनुरूप हो।’’

 ⁠

इससे पहले मंत्रालय ने दो सितंबर को जो दिशा-निर्देश जारी किए थे उनके मुताबिक निषिद्ध क्षेत्रों से आने वाले कर्मचारियों और परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होने की इजाजत नहीं थी और ऐसे छात्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात इसमें कही गई थी।

एसओपी में कहा गया है कि केवल बिना लक्षण वाले कर्मियों और छात्रों को ही परीक्षा हॉल में प्रवेश की इजाजत है और ‘फेस कवर’ तथा मास्क पहनना अनिवार्य है।

इसमें खासतौर पर जोर दिया गया है कि परीक्षा केंद्र के भीतर पूरे समय मास्क पहने रखना होगा।

भाषा

मानसी शाहिद

शाहिद


लेखक के बारे में