Govt employees work from home: सरकारी कर्मियों के लिए आज से ‘वर्क फ्रॉम होम’ का ऐलान.. घर से निपटा सकेंगे सभी जरूरी काम.. नहीं कटेगी सैलरी

Govt employees work from home : मंत्री कपिल मिश्रा ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आम आदमी पार्टी की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, “उनके मुख्यमंत्री तो चुनाव प्रचार के दौरान भाग जाते थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री तो सड़क पर ही मौजूद हैं।

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  • Publish Date - December 18, 2025 / 07:12 AM IST,
    Updated On - December 18, 2025 / 07:21 AM IST

Govt employees work from home || Image- IBC24 NEWS ARCHIVE

HIGHLIGHTS
  • 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम आदेश
  • नियम न मानने पर सख्त कार्रवाई
  • निर्माण श्रमिकों को ₹10,000 मुआवजा

Govt employees work from home: नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार (17 दिसंबर, 2025) को कहा कि सभी सरकारी और निजी संस्थानों को गुरुवार (18 दिसंबर) से अपने 50% कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से घर से काम करने की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने प्रदूषण से निपटने के लिए लागू किए गए जीआरएपी III और जीआरएपी IV उपायों के कारण बेरोजगार हुए निर्माण श्रमिकों के लिए ₹10,000 के मुआवजे की भी घोषणा की।

Delhi GRAP III & IV Measures: अनुपालन न करने पर होगी कार्रवाई

दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने बुधवार को एक आदेश जारी कर सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिया कि जब जीआरएपी का तीसरा चरण लागू हो, तब 50% कर्मचारियों के घर से काम करने संबंधी मौजूदा निर्देशों का पालन करें।

बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है, “अनुपालन न करने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 और 16 तथा अन्य लागू कानूनों के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।”

₹10,000 Compensation for Construction Workers: श्रमिकों को ₹10,000 का मुआवजा

Govt employees work from home: एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि जीआरएपी III 16 दिनों से लागू है, और इस अवधि के दौरान प्रतिबंधित गतिविधियों से प्रभावित श्रमिकों को ₹10,000 का मुआवजा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, “इसी प्रकार, श्रमिकों को उन दिनों के लिए मुआवजा दिया जाएगा जब तक जीआरएपी IV लागू रहेगा। ये लाभ सरकार के साथ पंजीकृत श्रमिकों को दिए जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया जारी है।” इस उपाय से अस्पतालों, वायु प्रदूषण से निपटने में शामिल विभागों, अग्निशमन विभाग और अन्य आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को छूट दी गई है।

Delhi Air Pollution Action Plan: आम आदमी पार्टी पर प्रहार

Govt employees work from home: मंत्री कपिल मिश्रा ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आम आदमी पार्टी की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, “उनके मुख्यमंत्री तो चुनाव प्रचार के दौरान भाग जाते थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री तो सड़क पर ही मौजूद हैं। वे गंदी राजनीति कर रहे हैं। प्रदूषण हमारी गलती है क्योंकि 30 साल पुरानी समस्या को पांच महीने में खत्म नहीं किया जा सकता।”

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Q1. दिल्ली में किन कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू हुआ है?

उत्तर: सरकारी और निजी संस्थानों के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया गया है।

Q2. वर्क फ्रॉम होम आदेश न मानने पर क्या कार्रवाई होगी?

उत्तर: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

Q3. निर्माण श्रमिकों को कितना मुआवजा मिलेगा?

उत्तर: GRAP III और IV से प्रभावित पंजीकृत श्रमिकों को ₹10,000 का मुआवजा दिया जाएगा।