Govt employees work from home || Image- IBC24 NEWS ARCHIVE
Govt employees work from home: नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार (17 दिसंबर, 2025) को कहा कि सभी सरकारी और निजी संस्थानों को गुरुवार (18 दिसंबर) से अपने 50% कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से घर से काम करने की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने प्रदूषण से निपटने के लिए लागू किए गए जीआरएपी III और जीआरएपी IV उपायों के कारण बेरोजगार हुए निर्माण श्रमिकों के लिए ₹10,000 के मुआवजे की भी घोषणा की।
दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने बुधवार को एक आदेश जारी कर सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिया कि जब जीआरएपी का तीसरा चरण लागू हो, तब 50% कर्मचारियों के घर से काम करने संबंधी मौजूदा निर्देशों का पालन करें।
बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है, “अनुपालन न करने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 और 16 तथा अन्य लागू कानूनों के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।”
Govt employees work from home: एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि जीआरएपी III 16 दिनों से लागू है, और इस अवधि के दौरान प्रतिबंधित गतिविधियों से प्रभावित श्रमिकों को ₹10,000 का मुआवजा दिया जाएगा।
उन्होंने कहा, “इसी प्रकार, श्रमिकों को उन दिनों के लिए मुआवजा दिया जाएगा जब तक जीआरएपी IV लागू रहेगा। ये लाभ सरकार के साथ पंजीकृत श्रमिकों को दिए जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया जारी है।” इस उपाय से अस्पतालों, वायु प्रदूषण से निपटने में शामिल विभागों, अग्निशमन विभाग और अन्य आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को छूट दी गई है।
Govt employees work from home: मंत्री कपिल मिश्रा ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आम आदमी पार्टी की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, “उनके मुख्यमंत्री तो चुनाव प्रचार के दौरान भाग जाते थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री तो सड़क पर ही मौजूद हैं। वे गंदी राजनीति कर रहे हैं। प्रदूषण हमारी गलती है क्योंकि 30 साल पुरानी समस्या को पांच महीने में खत्म नहीं किया जा सकता।”