Govt will Take Permission of Lieutenant Governor
नई दिल्लीः Govt will Take Permission of Lieutenant Governor केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (LG) की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी हैं। दरअसल, केंद्र सरकार ने शनिवार (13 जुलाई) को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को संशोधित कर दिया। इसके बाद अब जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के पास दिल्ली के उपराज्यपाल की तरह शक्तियां रहेगी। दिल्ली की तरह अब जम्मू-कश्मीर में राज्य सरकार LG की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
Govt will Take Permission of Lieutenant Governor सरकार ने ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में संशोधन किया है। एलजी को अब अखिल भारतीय सेवाओं, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था आदि के मामलों में ज्यादा अधिकार होंगे। एडवोकेट जनरलों और अन्य कानून अधिकारियों की नियुक्तियों को भी अब से मंजूरी के लिए मुख्य सचिव द्वारा एलजी के समक्ष रखा जाना होगा। आसान भाषा में कहें तो अगर जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री चुन भी लिया जाता है तो उपराज्यपाल उससे ज्यादा ताकतवर ही रहेंगे।
42A: पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) से जुड़े किसी भी प्रस्ताव को तब तक मंजूर या नामंजूर नहीं किया जा सकता, जब तक मुख्य सचिव के जरिए उसे उपराज्यपाल के सामने नहीं रखा जाए। अभी इनसे जुड़े मामलों में वित्त विभाग की सहमति लेना जरूरी है।
42B: किसी प्रकरण में केस चलाने की मंजूरी देने या ना देने और अपील अपील दायर करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विधि विभाग मुख्य सचिव के जरिए उपराज्यपाल के सामने रखा जाना जरूरी होगा।
Clarification: Ministry of Home Affairs (MHA) amended the rules of Jammu and Kashmir Reorganization Act to give more power to the Lieutenant Governor.
The MHA notifies the amended Rules under Section 55 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 inserting new Sections… https://t.co/z1Mu3N2mTs
— ANI (@ANI) July 13, 2024