Private Coaching New Guideline: प्राइवेट कोचिंग संस्थान पर केंद्र की लगाम, गाइडलाइन नहीं मानने वालों पर 1 लाख का जुर्माना

Private Coaching New Guideline कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी, 16 साल के कम उम्र वालों को दाखिला नहीं

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  • Publish Date - January 19, 2024 / 08:54 AM IST,
    Updated On - January 19, 2024 / 08:54 AM IST

Private Coaching New Guideline: दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्राइवेट कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी की है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र वालों को दाखिला नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ कोचिंग के बीच कोर्स छोड़ने पर 10 दिन के अंदर फीस वापस करनी होगी। गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले सेंटर पर जुर्माना लगेगा। गाइडलाइंस का पालन नहीं होने पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

Private Coaching New Guideline: गाइडलाइंस में कहा गया, “कोई भी कोचिंग संस्थान ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान छात्रों के नामांकन के लिए माता-पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते। संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते। छात्रों का कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए।” मंत्रालय ने यह गाइडलाइंस छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है।

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