गुरुग्राम की अदालत ने धनशोधन मामले में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा की हिरासत अवधि दो दिन बढ़ाई

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गुरुग्राम की अदालत ने धनशोधन मामले में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा की हिरासत अवधि दो दिन बढ़ाई

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  • Publish Date - May 17, 2026 / 12:26 AM IST,
    Updated On - May 17, 2026 / 12:26 AM IST

गुरुग्राम, 16 मई (भाषा) हरियाणा के गुरुग्राम की एक अदालत ने 100 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा की ईडी हिरासत शनिवार को दो दिन के लिए बढ़ा दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सात दिन की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद अरोड़ा को अदालत में पेश किया।

ईडी ने उनकी हिरासत पांच दिन बढ़ाने का अनुरोध किया और कहा कि उसे फर्जी कंपनियों के माध्यम से फंड के लेनदेन, कथित बेनामी संपत्तियों की खरीद और मामले से जुड़े कई व्यक्तियों से पूछताछ करने की आवश्यकता है।

लेकिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उनकी हिरासत केवल दो दिन के लिए बढ़ाई।

ईडी के अनुसार, अरोड़ा ने गुरुग्राम में करोड़ों रुपये की संपत्ति खरीदी और वह कथित रूप से संदिग्ध वित्तीय लेनदेन में शामिल थे। एजेंसी ने कहा कि जांच कुछ समय से जारी है।

ईडी ने दावा किया कि मंत्री के परिसरों पर तलाशी के दौरान वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए, जिनके आधार पर उनसे पूछताछ की जा रही है।

ईडी ने नौ मई को चंडीगढ़ में स्थित अरोड़ा के आवास से उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें गुरुग्राम सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिसने एजेंसी को एक सप्ताह के लिए उनकी हिरासत दी थी।

हिरासत अवधि पूरी होने के बाद, ईडी ने उन्हें शनिवार को फिर से अदालत में पेश किया। भाषा जोहेब प्रशांत

प्रशांत