हरियाणा : नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष कारावास की सजा

हरियाणा : नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष कारावास की सजा

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  • Publish Date - August 9, 2024 / 08:01 PM IST,
    Updated On - August 9, 2024 / 08:01 PM IST

जींद, नौ अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश के आगरा में एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष कारावास और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अधिकारियों ने बताया कि जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास में बिताने होंगे।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने 21 जून 2023 को 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी को यह सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, शहर थाना इलाके में रहने वाली पीड़िता का पड़ोसी साहिल 20 जून 2023 की रात को उसे बुलाकर अपने घर ले गया, जहां आरोपी ने रातभर उससे दुष्कर्म किया।

शहर थाना पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी साहिल के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण करने, बंधक बनाने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।

अदालत ने आरोपी को मामले में दोषी पाते हुए 20 वर्ष कारावास और 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

भाषा जितेंद्र

जितेंद्र