विधायक मेहराज मलिक संबंधी पीएसए मामले पर उच्च न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रखा

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विधायक मेहराज मलिक संबंधी पीएसए मामले पर उच्च न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रखा

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  • Publish Date - February 23, 2026 / 02:24 PM IST,
    Updated On - February 23, 2026 / 02:24 PM IST

जम्मू, 23 फरवरी (भाषा) जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मेहराज मलिक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना आदेश सोमवार को सुरक्षित रख लिया।

‘आप’ की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मलिक को ‘‘सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने’’ के आरोप में पिछले साल आठ सितंबर को जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था और बाद में उन्हें कठुआ जेल में रखा गया।

उन्होंने उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर 24 सितंबर को अपनी हिरासत को चुनौती दी और पांच करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की।

अधिवक्ता अप्पू सिंह सलाथिया ने बताया कि मलिक का मामला न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी के समक्ष सुनवाई के लिए आया और अदालत ने आदेश सुनाने के लिए मामले को सुरक्षित रख लिया है।

‘आप’ प्रवक्ता सलाथिया ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों – मेहराज मलिक की कानूनी टीम के साथ-साथ राज्य सरकार को (यदि वे चाहें तो) लिखित सारांश या अन्य कोई दलील दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है ।

सलाथिया ने कहा कि यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण कानूनी यात्रा रही है लेकिन ‘‘हम न्यायिक प्रक्रिया को लेकर आश्वस्त हैं।’’

उन्होंने मलिक के समर्थकों और ‘आप’ कार्यकर्ताओं से शांत और सकारात्मक बने रहने की अपील की।

भाषा

सिम्मी वैभव

वैभव

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