उच्च न्यायालय ने सोरेन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका पर सरकार से जवाब मांगा

उच्च न्यायालय ने सोरेन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका पर सरकार से जवाब मांगा

उच्च न्यायालय ने सोरेन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका पर सरकार से जवाब मांगा
Modified Date: September 18, 2024 / 10:18 pm IST
Published Date: September 18, 2024 10:18 pm IST

रांची, 18 सितंबर (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को एक औद्योगिक क्षेत्र में खदान व भूमि के कथित आवंटन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध से संबंधित याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

याचिका में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और साली सरला मुर्मू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोरेन ने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए अपने नाम पर खदान तथा अपनी पत्नी और साली के नाम पर औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड आवंटित कराया।

याचिका के अनुसार झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा रांची के बाहरी इलाके चान्हो में 11 एकड़ जमीन कल्पना सोरेन और सरला मुर्मू के नाम आवंटित की गई थी, जबकि पत्थर की एक खदान मुख्यमंत्री के नाम आवंटित की गई थी।

भाषा जोहेब माधव

माधव


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