Samvida Karmchari Regularization: स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सरकार ने नियमित करने का किया ऐलान, कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी

स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सरकार ने नियमित करने का किया ऐलान, Health Department Contract Employees Regularisation Approved By Government

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  • Publish Date - December 10, 2025 / 09:52 PM IST,
    Updated On - December 10, 2025 / 09:54 PM IST

Health Department Contract Employees Regularisation. Image Source- IBC24

HIGHLIGHTS
  • 2008–2012 के बीच नियुक्त 221 नर्स व पैरामेडिक नियमित किए गए।
  • मानसिक स्वास्थ्य व न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन मंजूर।
  • प्रक्रियाएँ सही मिलने पर नियमितीकरण, अब नई भर्ती की जरूरत नहीं।

शिलांग: Health Department Contract Employees Regularisation मेघालय सरकार ने मंगलवार को कई प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें 2008 और 2012 के बीच नियुक्त 221 नर्सों और पैरामेडिक की सेवाओं को नियमित करना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल नियमों को मंजूरी और भूमि पट्टे, न्यायिक सेवाओं तथा स्वास्थ्य प्रशासन में सुधार शामिल हैं। मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने 221 अनुबंधित नर्सों तथा अनुबंधित पैरामेडिक कर्मचारियों की नियुक्तियों की पुष्टि करने तथा उन्हें औपचारिक रूप से मान्यता देने का निर्णय लिया है, जिन्हें 2008 और 2012 के बीच नियुक्त किया गया था।’’

Health Department Contract Employees Regularisation इससे पहले, मंत्रिमंडल ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि 2007 के बाद की गई ऐसी सभी नियुक्तियां, जिनमें उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था और जिन्हें तदर्थ माना गया था, उन्हें भर्ती के लिए दोबारा विज्ञापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिणामस्वरूप, ‘‘अनुबंधित नर्सों को शुरू में उस सूची में शामिल किया गया था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘स्वास्थ्य विभाग के साथ चर्चा, अनुबंधित नर्सों से परामर्श और दस्तावेज़ों की गहन समीक्षा के बाद, हमने पाया कि उस अवधि के दौरान नियुक्तियों में वास्तव में आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। इसलिए कैबिनेट ने इन नियुक्तियों को औपचारिक रूप से मान्यता देने और उन्हें मान्य करने का निर्णय लिया है।’’

इन फैसलों पर भी लगी मुहर

Health Department Contract Employees Regularisation इन पदों के लिए अब नयी भर्ती की आवश्यकता नहीं होगी। मंत्रिमंडल ने मेघालय मानसिक स्वास्थ्य सेवा नियमों को भी मंजूरी दे दी, जो मानसिक स्वास्थ्य सेवा, पुनर्वास और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित संस्थानों के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करेंगे। इसने मेघालय न्यायिक सेवा नियम 2006 और मेघालय उच्चतर न्यायिक सेवा नियम 2015 में संशोधन को भी हरी झंडी दे दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका की सिफारिशों के आधार पर न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों के लिए अब खासी या गारो भाषा का ज्ञान अनिवार्य होगा। जल जीवन मिशन के तहत 700 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी करने में देरी पर संगमा ने कहा कि भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनिवार्य किए गए राष्ट्रव्यापी ऑडिट लंबित रहने तक सभी राज्यों को भुगतान रोक दिया है।

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