निर्भया से गैंगरेप और क्रूरता से हत्या करने के बाद दोषी के नाबालिग बताने वाली याचिका पर सुनवाई

निर्भया से गैंगरेप और क्रूरता से हत्या करने के बाद दोषी के नाबालिग बताने वाली याचिका पर सुनवाई

निर्भया से गैंगरेप और क्रूरता से हत्या करने के बाद दोषी के नाबालिग बताने वाली याचिका पर सुनवाई
Modified Date: November 29, 2022 / 08:31 pm IST
Published Date: December 19, 2019 4:43 am IST

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के एक आरोपी पवन गुप्ता के नाबालिग होने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। आरोपी ने याचिका दायर कर दावा किया है कि दिसंबर 2012 में जब ये अपराध हुआ, तब वो नाबालिग था।

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आरोपी पवन ने आरोप लगाया कि जांच अधिकारी ने उसकी उम्र का पता लगाने के लिए हड्डियों संबंधी जांच नहीं की। उसने जुवेनाइल जस्टिस कानून के तहत छूट का दावा किया।

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पवन ने अपनी याचिका में कानून का भी जिक्र किया है। दोषी के मुताबिक जेजे कानून की धारा 7ए में प्रावधान है कि नाबालिग होने का दावा किसी भी अदालत में किया जा सकता है और इस मुद्दे को किसी भी समय यहां तक कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी उठाया जा सकता है।

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निर्भया के साथ गैंगरेप के बाद उसकी क्रूरता से हत्या करने के बाद दोषी पवन गुप्ता ने वारदात के दौरान खुद को नाबालिग साबित कर फांसी से बचने की मांग जुगत लगाई है। बहरहाल देखना होगा दोषी की इस याचिका पर कोर्ट क्या फैसला करती है।

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