मादक पदार्थ मामले में विशेष अदालत से दोषी ठहराए व्यक्ति को उच्च न्यायालय ने बरी किया

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मादक पदार्थ मामले में विशेष अदालत से दोषी ठहराए व्यक्ति को उच्च न्यायालय ने बरी किया

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  • Publish Date - September 2, 2026 / 03:26 PM IST,
    Updated On - September 2, 2026 / 03:26 PM IST

आइजोल, दो सितंबर (भाषा) गौहाटी उच्च न्यायालय ने मादक पदार्थ मामले में निचली अदालत से दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी करते हुए उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया है।

म्यांमा सीमा के पास मिजोरम के चंफाई जिले के जोखावतार निवासी लालरोसांगा ने चंफाई की विशेष अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे 2024 में मादक पदार्थ मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी।

न्यायमूर्ति कौशिक गोस्वामी की पीठ ने लालरोसांगा की ओर से दायर आपराधिक अपील पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उसकी अपील स्वीकार कर ली और उसे आरोपों से बरी कर दिया।

मामले की सुनवाई और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद न्यायमूर्ति कौशिक गोस्वामी ने अलग से विस्तृत फैसला सुनाया और दोषसिद्धि एवं सजा के आदेश में हस्तक्षेप करते हुए आरोपी को बरी कर दिया।

बरी किए जाने के बाद उच्च न्यायालय ने अपनी रजिस्ट्री को तत्काल रिहाई आदेश जारी करने और आवश्यक अनुपालन के लिए उसे संबंधित प्राधिकारी को तुरंत भेजने का निर्देश दिया।

भाषा अमित पवनेश

पवनेश