HC on Gyanvapi: हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को दिया बड़ा झटका, व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा

Gyanvapi Case Latest Updateव्यास जी के तहखाने पर आया फैसला, हिन्दू पक्ष के वकील ने कहा- अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया तो

HC on Gyanvapi: हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को दिया बड़ा झटका, व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा

Gyanvapi Case Latest Update

Modified Date: February 26, 2024 / 11:15 am IST
Published Date: February 26, 2024 11:13 am IST

Gyanvapi Case Latest Update: इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। HC ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका खार‍िज कर दी है। वाराणसी जिला अदालत द्वारा हिंदू पक्ष को पूजा किए जाने के लेकर फैसला सुनाया था। जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट पहुंचा था। इस मामले में आज हाई कोर्ट ने व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष के पूजा करने के अधिकारी को बरकरार रखा है।

Gyanvapi Case Latest Update: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “आज इलाहबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है, इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वह वैसे ही चलती रहेगी। अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे।”

Gyanvapi Case Latest Update: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “आज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया के आदेश की पहली अपील को खारिज कर दिया है जो 17 और 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई थी। आदेश का प्रभाव यह है कि ज्ञानवापी परिसर के ‘व्यास तहखाना’ में चल रही पूजा जारी रहेगी। अगर अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी कैविएट दाखिल करेंगे।”

Gyanvapi Case Latest Update: ज्ञानवापी मामले में अधिवक्ता प्रभाष पांडे ने कहा, “आज अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। पूजा जारी रहेगी। सनातन धर्म के लिए यह बड़ी जीत है। वे(मुस्लिम पक्ष) इसमें रिव्यू कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।”

Gyanvapi Case Latest Update: ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर अयोध्या भूमि विवाद मामले में पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने कहा, “…सरकार किसी की भी हो, कानून सबके लिए समान है… अदालत के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए।”

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