हिमाचल प्रदेश के संगठन ने मस्जिद की अवैध मंजिलों को गिराने की मांग की

हिमाचल प्रदेश के संगठन ने मस्जिद की अवैध मंजिलों को गिराने की मांग की

  •  
  • Publish Date - December 15, 2025 / 07:03 PM IST,
    Updated On - December 15, 2025 / 07:03 PM IST

शिमला, 15 दिसंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, देव भूमि संघर्ष समिति के सदस्यों ने सोमवार को शिमला नगर निगम के आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर विवादित संजौली मस्जिद की शीर्ष तीन अवैध मंजिलों को ध्वस्त करने की मांग की।

मामले से जुड़े पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने तीन दिसंबर को मस्जिद की निचली दो मंजिलों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए यह भी कहा कि शिमला निगम आयुक्त अदालत के निर्देशों के अनुसार ऊपरी तीन मंजिलों को ध्वस्त किया जाना चाहिए।

समिति के संयोजक मदन ठाकुर ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि निगम आयुक्त भूपिंदर अत्री को सौंपे गए एक ज्ञापन में समिति के सदस्यों ने अवैध मंजिलों को तत्काल ध्वस्त करने की मांग की और किसी भी तरह की कठिनाई होने की स्थिति में उन्हें मुफ्त में ध्वस्त करने की पेशकश की।

समिति के सह-संयोजक विजय शर्मा ने कहा, “हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य कानून-व्यवस्था बिगाड़ना नहीं, बल्कि अदालत के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना है।”

वक्फ बोर्ड और मस्जिद समिति ने इससे पहले निगम अदालत के आदेशों को जिला अदालत में चुनौती दी थी। हालांकि, जिला अदालत ने निगम आयुक्त अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए 30 दिसंबर तक अवैध ढांचे को गिराने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद, वक्फ बोर्ड ने उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी। मामले की अगली सुनवाई नौ मार्च को निर्धारित की गई है।

भाषा आशीष प्रशांत

प्रशांत