Home » Country » Himachal Pradesh government took several major decisions in the Cabinet meeting held today
Compassionate Appointment News: अब बिना देर किये मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति.. राज्य सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में लिया यह बड़ा फैसला
मंत्रिमंडल के समक्ष नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। इसमें आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा की जा रही रोकथाम गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया।
महिला कर्मचारियों को रात्रि पाली में काम की अनुमति।
Compassionate Appointment News: शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने मौजूदा अनुकंपा रोजगार नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधित नीति के अनुसार, प्रति परिवार वार्षिक आय पात्रता मानदंड 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। अब अनुकंपा नियुक्ति में 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं और माता-पिताविहीन आवेदकों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दिवंगत हुए सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहां ऐसी नियुक्तियों के लिए मौजूदा पांच प्रतिशत कोटे के अंतर्गत रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं, मंत्रिमंडल ने पात्र आवेदकों को समायोजित करने के लिए इस कोटे में एक बार छूट देने की अनुमति दी है। बता दें कि, हिमाचल सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में कई और बड़े फैसले लिए है।
सिस्टर निवेदिता राजकीय नर्सिंग कॉलेज, शिमला में बीएससी नर्सिंग सीटों की संख्या 60 से बढ़ाकर 100 की गई। डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा (कांगड़ा) में 60 सीटों की क्षमता के साथ एक नया बीएससी नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी गई। नए कॉलेज के लिए 27 पदों के सृजन और भर्ती की मंजूरी भी दी गई।
दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को रात्रि पाली (शाम 7 से सुबह 7 बजे तक) काम करने की अनुमति दी गई।
ऐसी महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत मातृत्व लाभ देने का निर्णय लिया गया।
नालागढ़ में 300 एकड़ क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क के विकास हेतु एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया गया। यह समिति 2 महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) एवं अवैध खनन रोकथाम नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब ठेकेदारों/एजेंसियों को जलाशयों से निकाली गई गाद व निर्माण सामग्री का निजी उपयोग करने की अनुमति होगी। बची हुई सामग्री की नीलामी नामित समिति द्वारा की जाएगी।
शिमला-धर्मशाला-शिमला हवाई मार्ग पर उड़ान संचालन के लिए एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ MoU का विस्तार किया गया — अब यह 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा।
5 मेगावाट से कम क्षमता वाली 172 लघु पनबिजली परियोजनाएं रद्द की गईं, जिन पर निर्माण कार्य नहीं हुआ था। इन परियोजनाओं को पुनः विज्ञापित किया जाएगा। भविष्य की 5 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं पर 12% मुफ्त विद्युत रॉयल्टी तथा 1% स्थानीय विकास निधि लागू होगी। 5 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 22 जल विद्युत परियोजनाएं भी रद्द की गईं, जिनके कार्यान्वयन में प्रगति नहीं हुई। शेष परियोजनाओं को 5 अगस्त 2025 तक जवाब देने का समय दिया गया।
14 डेवलपर्स के साथ अदालत के बाहर समझौते के लिए एक समिति गठित की गई — बिना ब्याज अग्रिम प्रीमियम की वापसी के लिए।
कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए धारा 26 के अंतर्गत 1 वर्ष का विस्तार (16 अगस्त 2026 तक) दिया गया।
सिरमौर जिले के धौलाकुआं-माजरा योजना क्षेत्र की विकास योजना के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य सतत आर्थिक विकास और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है।
कांगड़ा जिले के पटवार सर्कल नलेटी का पुनर्गठन किया गया।
महल मसोट और बलाहर क्षेत्रों को परागपुर तहसील के अंतर्गत पटवार सर्कल गढ़ में विलय किया गया।
मंत्रिमंडल के समक्ष नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। इसमें आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा की जा रही रोकथाम गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया।