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सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, इन डॉक्यूमेंट के बिना अटक सकता है पेंशन, पढ़ें पूरी खबर

दुर्घटना कहीं भी कभी भी हो सकती है। किसी के साथ हो सकती है। लेकिन यदि आपके पास एंप्लॉई पेंशन स्कीम है तो हम आपको बताने जा रहे है। कि आप उस पेंशन में कैसे डेथ क्लेम करके लाभ ले सकते है।

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:13 PM IST, Published Date : September 1, 2022/6:34 pm IST

EPS Account Holder Death Claim : दुर्घटना कहीं भी कभी भी हो सकती है। किसी के साथ हो सकती है। लेकिन यदि आपके पास एंप्लॉई पेंशन स्कीम है तो हम आपको बताने जा रहे है। कि आप उस पेंशन में डेथ क्लेम करके कैसे लाभ ले सकते है। आपको बता दे कि कर्मचारी को प्रोविडेंट फंड का पैसा उसके रिटायरमेंट के बाद या कुछ कंडीशन में पहले भी मिल जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि  के लिए योग्य हर व्यक्ति कर्मचारी पेंशन योजना के लिए भी पात्र होता है। आज के दौर में हर व्यक्ति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने बुढ़ापे को ध्यान में रखते हुए जमा करता है, जिसके बाद उनको बुढ़ापे में कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन यदि समय से पहले डेथ हो जाए तो यह आपके काम आता है।

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इन कागजात को कीजिए जमा

1.कर्मचारी का डेथ सर्टिफिकेट

2. कर्मचारी का आधार कार्ड की कापी

3. बैंक खातों की जानकारी, एक ओरिजिनल कैंसिल चेक

4. बेनिफिशियरी के बैंक पासबुक की अटेस्टेड कॉपी की जरूरत

5. अगर बेनिफिशयरी नाबालिग है तो उसका आयु प्रमाण पत्र देना होगा।

इन सब को आपको ईपीएफओ ऑफिस में जमा करना होगा।

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