Important news for work from home employees

वर्क फ्रॉम होम एंप्लाईज के लिए जरूरी खबर, वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किए नए नियम

Work From Home New Rules: कर्मचारियों के कई अनुरोधों के बाद ही स्पेशल इकनॉमिक जोन के लिए नई गाइडलाइंस लायी गई हैं।

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:54 PM IST, Published Date : July 20, 2022/2:27 pm IST

Work From Home New Rules: कोरोना वायरस के फैलने के बाद वर्क फ्रॉम होम कल्चर का वैश्विक प्रसार देखा गया। दुनिया भर में लभी कंपनी के कर्मचारियों ने घर बैठे काम किया। भारत में भी लंबे समय तक अधिकांश कर्मचारियों ने घर में रहकर काम किया। हालांकि स्थिति के काबू में आने के बाद कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा धीरे धीरे खत्म की और उन्हें दफ्तर से काम करने के लिए कहा गया। लेकिन कई कंपनी ऐसे भी है जो अभी भी अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दिए हुए है। हालांकि अब केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने वर्क फ्रॉम होम के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं।

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Work From Home New Rules: वाणिज्य मंत्रालय ने वर्क फ्रॉम होम नियमों का एलान करते हुए कहा है कि कर्मचारियों को अधिकतम एक साल के लिए वर्क फ्रॉम होम की अनुमति होगी। इसके अलावा इसका फायदा 50% कर्मचारियों को ही मिल सकता है। नए नियमों के मुताबिक स्पेशल इकनॉमिक जोन यूनिट के 50 % कर्मचारीयों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति होगी। वर्क फ्रॉम होम के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन रूल 43ए 2006 नोटिफाई किया गया है।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि इसके कर्मचारियों के कई अनुरोधों के बाद ही स्पेशल इकनॉमिक जोन के लिए नई गाइडलाइंस लायी गई हैं। मंत्रालय ने जो नियम नोटिफाई किए हैं उसमें कहा गया है कि सभी एसईजेड में एकसमान देशव्यापी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी का पालन कराने की इंडस्ट्री की मांगों को मानते हुए ये गाइडलाइंस लागू की गई हैं।

जानें नई गाइडलाइंस के बारे में

Work From Home New Rules: आईटी/आईटीईएस एसईजेड यूनिट्स के एंप्लाईज के लिए ये नियम बनाई गयी हैं। इनमें जो कर्मचारी अस्थायी रूप से अक्षम हैं, या यात्रा या सफर के दौरान हैं और जो ऑफसाइट काम कर रहे हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा। SEZ  यूनिट्स के वर्क फ्रॉम होम के ऑथराइज्ड संचालन करने के लिए उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स और सेफ कनेक्टिविटी दी जाएंगी।

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