आईवाईसी प्रमुख उदयभानु चिब एआई सम्मेलन विरोध प्रदर्शन मामले में जमानत पर रिहा
आईवाईसी प्रमुख उदयभानु चिब एआई सम्मेलन विरोध प्रदर्शन मामले में जमानत पर रिहा
(फोटो के साथ)
नयी दिल्ली, तीन मार्च (भाषा) पिछले महीने एआई इम्पैक्ट सम्मेलन में ‘कमीज उतारकर प्रदर्शन’ करने को लेकर गिरफ्तार किए गए भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले सत्र अदालत का आदेश निलंबित कर दिया था, जिसने चिब की जमानत पर रोक लगा दी थी।
जेल से बाहर निकलते ही, चिब ने कहा कि उनका पहला संदेश यह है कि उनकी पार्टी भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ मजबूती से खड़ी है।
उन्होंने कहा, “हम इस समझौते को रोकने के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। इसके प्रभावों को जानने के बावजूद, प्रधानमंत्री अब भी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। इससे यह विश्वास और मजबूत होता है कि वह पश्चिम के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं।”
रविवार को न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने चिब की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत के जमानत आदेश पर रोक लगाने संबंधी सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी।
मजिस्ट्रेट ने 28 फरवरी को चिब को जमानत दी थी, लेकिन कुछ घंटे बाद सत्र अदालत ने इसपर रोक लगा दी थी।
निचली अदालत ने 24 फरवरी को चिब को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था।
उन्हें 20 फरवरी को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कमीज उतारकर किए गए आईवाईसी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर गिरफ्तार किया गया था।
आईवाईसी कार्यकर्ता एआई शिखर सम्मेलन स्थल में प्रवेश करते हुए सफेद टी-शर्ट पहने हुए थे और उन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें छपी हुई थीं, साथ ही ‘भारत-अमेरिका व्यापार समझौता’, ‘एप्स्टीन फाइल्स’ और ‘प्रधानमंत्री झुक गए’ जैसे नारे लिखे थे।
भाषा जोहेब सुभाष
सुभाष

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