जामिया हिंसा मामला: अदालत ने आसिफ इकबाल तन्हा की याचिका पर पुलिस से मांगा जवाब

जामिया हिंसा मामला: अदालत ने आसिफ इकबाल तन्हा की याचिका पर पुलिस से मांगा जवाब

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  • Publish Date - July 28, 2025 / 06:54 PM IST,
    Updated On - July 28, 2025 / 06:54 PM IST

नयी दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्र कार्यकर्ता आसिफ इकबाल तन्हा की याचिका पर सोमवार को पुलिस से जवाब मांगा।

तन्हा ने जामिया नगर इलाके में 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के एक मामले में अपने खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई की तारीख 30 अक्टूबर तय की। इसी दिन शरजील इमाम तथा मामले में अन्य सह-आरोपियों द्वारा दायर इसी तरह की याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी।

अदालत ने कहा, ‘नोटिस जारी करें। इसे अन्य मामलों के साथ जोड़ें।’

तन्हा और अन्य के खिलाफ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस थाने ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम (पीडीपीपी) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था।

मार्च में निचली अदालत ने आरोप तय करते हुए कहा था कि जामिया विश्वविद्यालय के पास शरजील इमाम का 13 दिसंबर, 2019 का भाषण भड़काऊ था और एक धर्म को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने वाला था और वास्तव में एक नफरत भरा भाषण था।

भाषा योगेश दिलीप

दिलीप