जम्मू कश्मीर: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के जुर्म में पिता को उम्रकैद

जम्मू कश्मीर: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के जुर्म में पिता को उम्रकैद

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  • Publish Date - October 24, 2025 / 02:55 PM IST,
    Updated On - October 24, 2025 / 02:55 PM IST

श्रीनगर, 24 अक्टूबर (भाषा) जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले की एक सत्र अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा शुक्रवार को सुनाई।

अधिकारियों ने बताया कि अनंतनाग के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ताहिर खुर्शीद रैना ने दलीलें सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई।

अदालत ने 15 अक्टूबर को उसे दोषी ठहराया था। अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता की पहचान गुप्त रखने के लिए अपराधी (पीड़िता के पिता) की पहचान भी उजागर नहीं की गई है।

यह मामला 2022 में महिला थाना अनंतनाग में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दर्ज किया गया था।

अधिकारियों के अनुसार, अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनंतनाग को भी निर्देश दिया है कि वह पीड़िता को मुआवजा देने के लिए कार्रवाई करे और इसमें न्यूनतम राशि 10 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

भाषा यासिर आशीष

आशीष