झारखंड उच्च न्यायालय ने भूमि खरीद मामले में मुख्यमंत्री सोरेन की याचिका खारिज की
झारखंड उच्च न्यायालय ने भूमि खरीद मामले में मुख्यमंत्री सोरेन की याचिका खारिज की
रांची, 18 सितंबर (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने यहां विशेष पीएमएलए अदालत में भूमि खरीद मामले में अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।
उच्च न्यायालय ने बुधवार को सोरेन की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उन्होंने विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। इस याचिका में उन्होंने रांची के बड़गाईं क्षेत्र में 8.86 एकड़ जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण और हस्तांतरण से जुड़े आपराधिक मामले में अदालती कार्यवाही से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया था।
सोरेन ने इससे पहले विशेष अदालत में आपराधिक कार्यवाही से मुक्त किए जाने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे आठ जून को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने 31 अगस्त को उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित अवैध अधिग्रहण के संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया है।
सोरेन के वकील ने उच्च न्यायालय से निचली अदालत में जारी कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया।
उच्च न्यायालय ने हालांकि नौ सितंबर को इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और ईडी को इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
विशेष अदालत मामले में पहले ही आगे की कार्यवाही कर चुकी है और सह-आरोपी अंतु तिर्की, वास्तुकार विनोद कुमार सिंह तथा 15 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय कर चुकी है।
भाषा
देवेंद्र माधव
माधव

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